IRCTC scam case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
सिंगल जज बेंच ने मांगा सीबीआई से जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच ने सीबीआई से जवाब तलब किया। अदालत ने लालू यादव द्वारा दायर आपराधिक रिवीजन याचिका के साथ-साथ स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 14 जनवरी तय की है।
IRCTC scam case: ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
आरजेडी प्रमुख ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के मामलों में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार पाए गए थे।
परिवार के सदस्यों पर भी तय हुए हैं आरोप
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने 13 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रायल का रास्ता साफ किया था। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया था।
IRCTC scam case: मई में सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था आदेश
विशेष अदालत ने 29 मई को लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारियों राकेश सक्सेना व पीके गोयल के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
रेल मंत्री रहते हुए हुआ था कथित घोटाला
यह कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान नियमों का पालन किए बिना दो रेलवे होटलों को लीज पर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।
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