UP News: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस मिलेगा।
सरकार की ओर से इस संबंध में 5 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि बोनस की पूरी रकम कर्मचारियों को नकद नहीं मिलेगी। कुल बोनस का 25 प्रतिशत हिस्सा नकद दिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस?
योगी सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
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पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी।
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सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।
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प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।
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नगर निकायों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
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जिला पंचायतों के कर्मचारी।
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राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारी।
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पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी।
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इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिवाली से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
UP News: कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस को मंजूरी दी है। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है।
इसी आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। हालांकि, वास्तविक बोनस की राशि कर्मचारी की पात्र परिलब्धियों और सेवा संबंधी शर्तों के आधार पर तय होगी।
25 प्रतिशत नकद और 75 प्रतिशत PF खाते में जमा
कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान का तरीका भी काफी अहम है। सरकार ने बोनस की राशि को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है।
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25 प्रतिशत राशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
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75 प्रतिशत राशि कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगी।
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जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं है, उनके हिस्से की बचत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा कराई जाएगी।
इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को कुछ रकम तत्काल मिलेगी, जबकि बाकी राशि भविष्य की बचत के रूप में सुरक्षित रहेगी।
UP News: रिटायर हो चुके कर्मचारियों को मिलेगी पूरी रकम नकद
योगी सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। जिन पात्र कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2026 के बाद हो चुकी है या जो 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी।
ऐसे कर्मचारियों के बोनस में 75 प्रतिशत राशि PF में जमा करने का नियम लागू नहीं होगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस?
सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस के दायरे में शामिल किया है। इनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
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31 मार्च 2026 तक लगातार तीन साल की सेवा पूरी होनी चाहिए।
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छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया होना चाहिए।
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पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करना जरूरी है।
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दैनिक वेतनभोगियों के लिए बोनस की गणना में अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 1,200 रुपये रखी गई है।
UP News: किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस?
सरकार ने बोनस के लिए पात्रता से जुड़ी कुछ शर्तें भी स्पष्ट की हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले में दंडित कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।
वहीं, जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनकी बोनस राशि का भुगतान जांच या मुकदमे के नतीजे आने तक रोका जा सकता है। यदि कर्मचारी बाद में दोषमुक्त हो जाता है तो नियमानुसार रोकी गई बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा।
14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दिवाली से पहले 30 दिन के बोनस की मंजूरी को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले से नियमित कर्मचारियों से लेकर दैनिक वेतनभोगियों और सेवानिवृत्त कर्मियों तक को फायदा मिलेगा। अब पात्र कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बोनस दिया जाएगा।








