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चीनी वीजा घोटाला केस में कार्ति चिदंबरम को राहत, हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया

Delhi High Court
Delhi High Court

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ कथित चीनी वीजा घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ ने की और अगली तारीख 12 फरवरी तय की है।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

कार्ति चिदंबरम ने 23 दिसंबर 2025 को पारित विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस आदेश में उन पर 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में कथित अनियमितताओं से जुड़े आपराधिक साजिश और एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने के आरोप तय किए गए थे।

Delhi High Court: बचाव पक्ष की दलील

चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 9 के आवश्यक तत्व इस मामले में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की प्रत्यक्ष संलिप्तता के बिना ये आरोप टिक नहीं सकते। साथ ही आईपीसी की धारा 204 के तहत आरोप तय करने को भी आधारहीन बताया।

सीबीआई से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया और पहले सीबीआई से जवाब मांगा है। जांच एजेंसी को संक्षिप्त जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामला 2011 में पंजाब के मनसा स्थित एक पावर प्रोजेक्ट के दौरान लगभग 250 चीनी श्रमिकों के वीजा के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

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