UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अंडा उत्पादकों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम के तहत सभी अंडों पर पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट (खराब होने की तारीख) लगाना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्रेश और सुरक्षित अंडे मुहैया कराना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि जो व्यापारी या किसान इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके अंडों को नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त (Not Fit For Human Consumption) का लेबल लगाया जाएगा। उनका कहना है कि यह नियम केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। अंडों की गुणवत्ता और फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए सही तापमान पर स्टोर करना जरूरी है। रिसर्च के अनुसार, सामान्य तापमान (लगभग 30 डिग्री सेल्सियस) पर अंडों को 2 हफ्ते तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि कोल्ड स्टोरेज (2–8 डिग्री सेल्सियस) में यह अवधि बढ़कर 5 हफ्ते तक हो जाती है। लेकिन छोटे दुकानदार और कई व्यापारी अक्सर अंडों को ठंडे स्टोरेज में नहीं रखते, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं। नए नियम के तहत अब ग्राहक खुद लेबल देखकर फ्रेश अंडों का चयन कर पाएंगे और पुराने या खराब अंडों से बच सकेंगे।
हालांकि नियम तो स्पष्ट हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में सही कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बहुत कम है। फिलहाल केवल आगरा और झांसी में ही ऐसे स्टोरेज उपलब्ध हैं। ऐसे में छोटे उत्पादकों और दुकानदारों के लिए नियम का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मुकेश मेश्राम ने कहा कि पहले कई मामलों में खाने की सुरक्षा और पैकिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं होता था। अब यह पहल ग्राहकों को फ्रेश अंडों का इस्तेमाल और सुरक्षित तरीके से खाने की जानकारी देने में मदद करेगी।
UP News: ग्राहकों के लिए फायदे
* ग्राहक अब आसानी से देख पाएंगे कि अंडा कब पैक हुआ और कब तक सुरक्षित है।
* पुराना स्टॉक खरीदने से बचा जा सकेगा।
* खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर बढ़ेगा।
* उत्पादकों और व्यापारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी।
पशुपालन विभाग ने सभी अंडा उत्पादकों, दुकानदारों और व्यापारियों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी है और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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