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बिहार में जदयू विधायक पप्पू पांडेय को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Pappu Pandey

Pappu Pandey: बिहार के गोपालगंज जिले से एक अहम कानूनी मामले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को राहत मिली है। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर सात मई तक रोक लगा दी है। इस फैसले से विधायक और उनके साथ जुड़े अन्य आरोपियों को अस्थायी राहत मिली है, जबकि मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

अदालत का अंतरिम आदेश और सुनवाई

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस की तत्काल कार्रवाई पर विराम लग गया है।

Pappu Pandey: बचाव पक्ष की दलील और कानूनी पक्ष

विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि इस पूरे मामले को अनावश्यक रूप से आपराधिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मूल रूप से जमीन विवाद से जुड़ा मामला है, जिसे सिविल प्रकृति का माना जाना चाहिए। वहीं सह-आरोपी की ओर से भी इसी तरह के तर्क रखे गए। अदालत ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की।

जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

यह पूरा प्रकरण कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव की जमीन से संबंधित बताया जा रहा है। आरोप है कि जमीन पर कब्जे और संरक्षण देने के मामले में विधायक सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया था और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी।

अदालत के आदेश के बाद अब सभी पक्षों की नजर सात मई की अगली सुनवाई पर टिकी है। इस दौरान केस डायरी और अन्य साक्ष्यों का अध्ययन किया जाएगा। मामले में अन्य आरोपियों की सुनवाई भी इसी तिथि पर तय की गई है। फिलहाल अदालत के इस फैसले से विधायक को राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा।

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