Pakistan-UK Deportation Row: ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच एक पाकिस्तानी मूल के दोषी चाइल्ड रेपिस्ट की वापसी को लेकर विवाद गहरा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटेन जहां आरोपी को पाकिस्तान भेजना चाहता है, वहीं पाकिस्तान ने इसके बदले अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों के प्रत्यर्पण की मांग रखी है।
Pakistan-UK Deportation Row: कौन है शबीर अहमद-
रिपोर्ट्स के अनुसार, शबीर अहमद ब्रिटेन के रोचडेल ग्रूमिंग गैंग का कथित सरगना था। उसे बच्चों के खिलाफ कई यौन अपराधों में दोषी ठहराते हुए 22 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहने के दौरान उसकी ब्रिटिश नागरिकता समाप्त कर दी गई थी। सजा का एक हिस्सा पूरा होने के बाद अब ब्रिटेन उसे पाकिस्तान भेजना चाहता है।
Pakistan-UK Deportation Row: पाकिस्तान ने क्या रखी शर्त-
ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने कहा है कि यदि ब्रिटेन शबीर अहमद को पाकिस्तान भेजना चाहता है, तो बदले में ब्रिटेन में रह रहे कुछ पाकिस्तानी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सरकार के आलोचकों को भी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इनमें पूर्व मंत्री शहजाद अकबर, पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पत्रकार आदिल राजा और MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन के नाम शामिल बताए गए हैं।
डिपोर्टेशन में कानूनी अड़चन-
ब्रिटेन के इमिग्रेशन एक्ट 1971 के तहत कुछ कॉमनवेल्थ देशों के नागरिकों को विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रावधान के चलते शबीर अहमद को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया कानूनी रूप से जटिल बनी हुई है।
वीजा प्रतिबंध की चेतावनी-
रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि यदि पाकिस्तान शबीर अहमद को स्वीकार नहीं करता है, तो पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध और आर्थिक सहायता में कटौती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने इन संकेतों को अस्वीकार करते हुए इसे अनुचित दबाव बताया है।
ब्रिटेन में नए कानून पर विचार-
इस मामले को लेकर ब्रिटेन में राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश गृह मंत्रालय पुराने इमिग्रेशन कानून में संशोधन की संभावना पर विचार कर रहा है, ताकि गंभीर अपराधों में दोषी लोगों के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।








