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NEET विरोध प्रदर्शन: निर्दोष प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सरकार की राहत, आपराधिक मामलों में नहीं मिलेगी छूट

Delhi Police

Delhi Police: नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े छात्रों और नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल उन लोगों पर लागू होगा, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जिन पर हिंसा या अन्य गंभीर अपराधों के आरोप नहीं हैं। इस फैसले के बाद प्रदर्शन से जुड़े कई छात्रों और युवाओं को कानूनी राहत मिलने की उम्मीद है।

NEET प्रदर्शन से जुड़े 13 मामले दर्ज

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में NEET-UG परीक्षा को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने कुल 13 मामले दर्ज किए थे। इन मामलों में कई छात्र और प्रदर्शनकारी शामिल थे, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। सरकार के ताजा फैसले के बाद केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Delhi Police: सरकार ने राहत की सीमा भी की स्पष्ट

गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि यह राहत सभी प्रदर्शनकारियों के लिए समान रूप से लागू नहीं होगी। जिन लोगों का आपराधिक इतिहास है या जिन पर हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने अथवा अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी आपराधिक गतिविधि को इस निर्णय के दायरे में नहीं रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला

दिल्ली सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और निर्देशों के बाद सामने आया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने सरकार से ऐसे मामलों की समीक्षा कर निर्दोष प्रदर्शनकारियों को राहत देने पर विचार करने को कहा था। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसा या अन्य गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को किसी प्रकार की कानूनी छूट नहीं दी जानी चाहिए।

Delhi Police: छात्रों को मिली राहत, गंभीर मामलों में कार्रवाई जारी

सरकार के इस फैसले से उन छात्रों और युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो केवल विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने थे और जिनके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून तोड़ने, हिंसा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जांच और कानूनी प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता।

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