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दिल्ली में छात्रों के आंदोलन में मोदी को गाली देने वाली लड़की पर हुई FIR, हो सकती है गिरफ़्तारी

Delhi Protest: दिल्ली में मोदी को गाली देने वाली लड़की पर FIR

Delhi Protest: जंतर-मंतर पर हुए CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में गाजियाबाद की अधिवक्ता स्मृति सिंह चंदेल की शिकायत पर एक युवती के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में की गई है। मामला अब जांच के दायरे में है और पुलिस वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई जीरो FIR

पुलिस के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान युवती ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायत के आधार पर बुधवार शाम एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद नियमानुसार मामले को संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को भेजकर आगे की जांच की जाएगी।

Delhi Protest: सोशल मीडिया वीडियो के बाद बढ़ी कार्रवाई

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए हिन्दू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान ने दावा किया कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली युवती ही शिकायत में नामजद रुचिका सिंह है। वीडियो में एफआईआर की प्रति भी दिखाई गई और पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि, वायरल दावों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

वकील ने भाषा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की

शिकायतकर्ता अधिवक्ता स्मृति सिंह चंदेल ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति, विशेषकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के सामने ऐसी भाषा सामान्य नहीं बननी चाहिए। इसी कारण उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया।

Delhi Protest: इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

नोएडा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, आरोप सार्वजनिक अपमान, कथित रूप से भड़काऊ सामग्री के प्रसार तथा मानहानि से जुड़े हैं। इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के साथ कारावास का भी प्रावधान है। पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

क्या होती है जीरो FIR और आगे क्या होगा

जीरो एफआईआर वह व्यवस्था है, जिसके तहत किसी भी थाने में मामला दर्ज कराया जा सकता है, चाहे घटना किसी अन्य क्षेत्र में हुई हो। इसके बाद संबंधित थाना मामले को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेज देता है, जहां जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसी बीच दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित आपत्तिजनक सामग्री की जांच कर रही है और संबंधित प्लेटफॉर्म से आवश्यक जानकारी तथा सामग्री हटाने के लिए संपर्क में है। जांच एजेंसियां जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों की भी विस्तार से जांच कर रही हैं।

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