Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन और उससे जुड़े आदेशों को रद्द कर दिया है। यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है।
यूपी सरकार के हलफनामे के बाद राहत
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति लिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया।
Rahul Gandhi News: पहले कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हें फटकार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने बाद में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए एसीजेएम अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद शीर्ष अदालत ने मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए समन रद्द कर दिया।
2022 के बयान से जुड़ा है मामला
मानहानि का यह मामला राहुल गांधी के 17 नवंबर 2022 के बयान से जुड़ा है। उस समय महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
Rahul Gandhi News: वकील ने लगाया था अपमान का आरोप
यह शिकायत वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से दाखिल की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए वीर सावरकर का जानबूझकर अपमान किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। इसी शिकायत पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
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