Asaram Bail News: जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया। कोर्ट ने याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि यदि भविष्य में स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर होती है तो अंतरिम जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है।
कोर्ट ने याचिका रखी लंबित
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा मेडिकल स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि अदालत ने याचिका को खारिज नहीं किया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस पर दोबारा सुनवाई की जाएगी।
Asaram Bail News: राजस्थान सरकार ने कोर्ट में रखा पक्ष
राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल हासिल की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग करते समय इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल आसाराम पैरोल पर हैं।
एम्स की मेडिकल रिपोर्ट बनी अहम आधार
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एम्स से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर 24 घंटे निगरानी रखने की जरूरत है। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने तत्काल अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।
Asaram Bail News: पहले भी मांगी थी मेडिकल रिपोर्ट
21 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान सरकार से ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि यदि स्वास्थ्य बेहद गंभीर पाया जाता है तो केवल इलाज के उद्देश्य से सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। वहीं 17 जुलाई को हुई सुनवाई में आसाराम की ओर से खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत मांगी गई थी, जबकि राज्य सरकार ने दावा किया था कि उनकी हालत गंभीर नहीं है और कुछ महीने पहले वह अयोध्या व काशी विश्वनाथ जाकर पैदल दर्शन भी कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में आसाराम को दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट रहेगी।
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