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संसद सत्र से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, ‘चलो संसद’ मार्च से पहले धारा 163 लागू

Chalo Sansad March

Chalo Sansad March: संसद के मानसून सत्र और सोमवार को प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित मार्च के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और बिना अनुमति किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने अनुमति से किया इनकार

नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च की चर्चा हो रही है, लेकिन आयोजकों ने दिल्ली पुलिस से न तो अनुमति मांगी है और न ही उन्हें कोई अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Chalo Sansad March: सार्वजनिक सभा और जुलूस पर प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिवीजन क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति बैनर, पोस्टर, लाठी-डंडे या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जंतर-मंतर पर निर्धारित नियमों और लिखित अनुमति के साथ प्रदर्शन किया जा सकेगा।

राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संसद क्षेत्र, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों को हाई-सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, बहुस्तरीय बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, एंटी-सैबोटेज जांच और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर सघन वाहन जांच की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमें भी तैनात की गई हैं।

Chalo Sansad March: कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी अनधिकृत सभा या मार्च में शामिल होने से बचें। पुलिस के अनुसार, प्रस्तावित मार्च का उद्देश्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना बताया गया है, लेकिन बिना अनुमति संसद क्षेत्र की ओर किसी भी जुलूस को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

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