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महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हेट स्पीच केस में वर्चुअल पेशी की मांग खारिज

Mahua Moitra: हेट स्पीच मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने पुलिस जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की उनकी मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

वर्चुअल पेशी की मांग पर कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामले में उन्हें जांच अधिकारी के सामने वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर व्यक्तिगत रूप से पेश होने में क्या दिक्कत है।

Mahua Moitra: ‘सांसद हैं, फिर अंडों से क्यों डर?’

महुआ मोइत्रा की ओर से कहा गया कि पुलिस स्टेशन जाने पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने और अंडे फेंके जाने की आशंका है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आप सांसद हैं? राजनीति में आने के बाद भी आपको अंडों से डर लगता है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो देश के लिए गोलियां तक खाई थीं।” अदालत ने कहा कि ऐसी याचिका दायर ही नहीं की जानी चाहिए थी।

याचिका वापस, मामला खारिज

अदालत की टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया।

Mahua Moitra: क्या है पूरा मामला?

महुआ मोइत्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हागलबेरिया थाने में कथित भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मामला दर्ज है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर तक उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है और उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

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