Meta morphed photos case: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की कथित मॉर्फ्ड तस्वीरों के मामले में सोशल मीडिया कंपनी Meta को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक तस्वीरें और लिंक हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है।
Meta morphed photos case: जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा है मामला-
महिला ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान उसकी तस्वीर का AI और फेस-स्वैपिंग तकनीक के जरिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। उसके मुताबिक, मॉर्फ्ड तस्वीर को बैनर और पोस्टर पर प्रदर्शित करने के साथ सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया। महिला की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। शिकायत में CJP नेताओं के नाम का उल्लेख था, लेकिन FIR में उन्हें आरोपी के तौर पर नामित नहीं किया गया था।
Meta morphed photos case: Meta को 24 घंटे में तस्वीरें हटाने का आदेश-
दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को महिला से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरों और लिंक को अपने प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस को मामले में दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
CJP नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस-
कोर्ट ने सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी कर मामले में उनका पक्ष मांगा है। महिला ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं और अन्य लोगों ने उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर कथित आपत्तिजनक डीपफेक सामग्री तैयार और प्रसारित की। ये आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं।
कोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने को कहा-
महिला ने शिकायत में सोशल मीडिया पर तस्वीर फैलने के बाद धमकियां मिलने का भी आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
FIR के बाद हुई कोर्ट में सुनवाई-
दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर को मामले में FIR दर्ज की थी। इसके अगले दिन महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कथित AI-जनरेटेड और मॉर्फ्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से हटाने की मांग की गई थी।
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