Noida news: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नरेट ने एहतियात के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है।
क्या है मामला?
पुलिस के मुताबिक, इस दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। किसी भी तरह की भीड़ या अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली है।
Noida news: क्यों लिया गया फैसला?
बताया जा रहा है कि हाल ही में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन नहीं चाहता कि हालात बिगड़ें, इसलिए पहले ही सख्ती बढ़ा दी गई है।
क्या रहेगा असर?
Noida news: धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना अनुमति किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन या आयोजन पर रोक रह सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
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