एपस्टीन विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमायनी पुरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया

हिमायनी पुरी याचिका का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी के खिलाफ झूठी और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। हिमायनी ने 10 करोड़ रुपये हर्जाने की भी मांग की है।