Usa news: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा टैरिफ को एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की नीति को गैर-कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अलग-अलग देशों पर टैरिफ की जो सीरीज लागू की गई थी, वह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और इससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हुई।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि Supreme Court of the United States का मानना है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को सीधे तौर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। कंजरवेटिव बहुमत वाली बेंच ने 6-3 के फैसले में कहा कि इस कानून का इस्तेमाल व्यापारिक प्रतिबंधों के लिए इस तरह नहीं किया जा सकता।
Usa news: टैरिफ पर ट्रंप का रुख
डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से टैरिफ नीति के समर्थक रहे हैं। उन्होंने इसे अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए कहा था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हाल के सर्वेक्षणों में भी टैरिफ को लेकर आम अमेरिकी नागरिकों के बीच चिंता देखी गई थी।
आर्थिक एजेंडे को झटका
Usa news: यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अदालत ने पहले कई मामलों में ट्रंप को प्रशासनिक फैसलों में राहत दी थी, जिनमें उच्च अधिकारियों की बर्खास्तगी और संघीय फंड में कटौती जैसे निर्णय शामिल थे। ऐसे में यह निर्णय उनके आर्थिक एजेंडे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
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