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रेखा गुप्ता हमला मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई 15 अप्रैल को

Rekha Gupta

Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में अब कानूनी प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है। इस प्रकरण में आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल निर्धारित की है।

आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

मामले के मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी और तहसीन रजा उर्फ बापू ने निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए गंभीर आरोप वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाते। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की है।

Rekha Gupta: हत्या की कोशिश की धारा पर विवाद

आरोपियों के वकील हैरी छिब्बर ने अदालत में दलील दी कि यह मामला केवल एक सामान्य हमले का है, न कि हत्या की कोशिश का। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। उनके अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर गला घोंटने जैसी गंभीर कोशिश का आरोप उचित नहीं है।

विरोध प्रदर्शन और घटना का संदर्भ

बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी राजेश भाई खीमजी गुजरात के राजकोट से अपनी समस्या लेकर दिल्ली आए थे। उस समय आवारा कुत्तों से जुड़े मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। आरोपी मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर मानवीय समाधान की मांग करना चाहता था। हालांकि, मुलाकात के दौरान क्या हुआ, इस पर वकील ने टिप्पणी करने से इनकार किया है।

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