Supreme court: देशभर के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास न कर पाने वाले शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए परीक्षा पास करने की आखिरी तारीख एक साल आगे बढ़ा दी है। अब ऐसे शिक्षकों के पास 31 अगस्त 2028 तक का समय होगा। इससे पहले कोर्ट ने TET पास करने की डेडलाइन 31 अगस्त 2027 तय की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खासतौर पर उत्तर प्रदेश के करीब 1.86 लाख शिक्षकों को राहत मिली है, जो लंबे समय से इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
TET से छूट नहीं मिलेगी
हालांकि सुप्रीम Court ने शिक्षकों की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2009 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को TET परीक्षा से पूरी तरह छूट दी जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ नौकरी बचाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी है। इसी वजह से TET जैसी परीक्षा जरूरी है, ताकि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर हो सके।
Supreme court: अब शिक्षकों के पास तैयारी के लिए ज्यादा समय
कोर्ट के फैसले के बाद अब लाखों शिक्षकों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अगर शिक्षक तय समय तक TET पास कर लेते हैं तो उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।
Supreme court: आखिर क्या है पूरा मामला?
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था।इसके बाद उन शिक्षकों की चिंता बढ़ गई थी, जो कई सालों से बिना TET के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों का कहना था कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी, तब TET पास करना जरूरी नहीं था, इसलिए अब उन पर नई शर्त लागू करना गलत है। इसी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के हजारों शिक्षक दिल्ली में प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने TET की अनिवार्यता खत्म नहीं की, लेकिन शिक्षकों को तैयारी के लिए एक साल का अतिरिक्त मौका जरूर दे दिया है।
यूपी के शिक्षकों को सबसे ज्यादा राहत
Supreme court: बताया जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां करीब 1.86 लाख शिक्षक इस मामले से जुड़े हुए हैं। अब इन शिक्षकों के पास परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त समय होगा।
ये भी पढ़ें: Abdullah Azam को बड़ी राहत, दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द








