Khan Sir Relief: पटना जिला जज ने खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।इस मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी फैसला आज
कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा।सोमवार को दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आने की संभावना है।

Khan Sir Relief: खान सर की जमानत का किया गया विरोध
पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि फायरिंग जानबूझकर कराई गई थी और इसके लिए आदेश दिया गया था।पहले यह चर्चा थी कि खान सर अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं, लेकिन उनके वकील ने ऑनलाइन माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी थी।
घटना को पांच दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक खान सर तक नहीं पहुंच सकी है।उनके ठिकाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।
क्या है पूरा फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला?
2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में हमला, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी।इस हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रौशन आनंद पर लगाया गया था। मामले में रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
घटना के बाद ज्ञान बिंदु की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में कथित तौर पर खान सर के सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे।वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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