Kala Hiran Film: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। अभिनेता ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उनकी छवि और व्यक्तित्व अधिकारों का अनुचित उपयोग किया गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है।
फिल्म के प्रचार सामग्री पर सलमान की आपत्ति
मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि फिल्म के प्रचार पोस्टर और ट्रेलर में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है जिसकी वेशभूषा, शैली और व्यक्तित्व अभिनेता से काफी मेल खाती है। विशेष रूप से उनके प्रसिद्ध नीले रंग के कंगन जैसी पहचान को भी दर्शाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का चित्रण दर्शकों को भ्रमित कर सकता है और अभिनेता की पहचान का व्यावसायिक उपयोग करने का प्रयास प्रतीत होता है।
Kala Hiran Film: व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
सलमान खान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि फिल्म उनकी अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उपयोग कर रही है। अभिनेता का कहना है कि फिल्म में दिखाई गई घटनाएं उनके जीवन से जुड़े विवादों, विशेष रूप से वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार प्रकरण और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी चर्चित घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही हैं। उनका आरोप है कि फिल्म के प्रचार में उनके नाम और छवि का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।
19 जून को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने संबंधी आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए फिल्म निर्माताओं से जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक पोस्टर में अभिनेता जैसे दिखने वाले व्यक्ति को हथियार के साथ दर्शाया गया है, जो वास्तविक न्यायिक तथ्यों से मेल नहीं खाता और लोगों को गुमराह कर सकता है। अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय 19 जून को अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई पर फिल्म की रिलीज और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
Written By- Rashmi Sharma
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