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सड़क हादसे में जान गंवाने वाले साइकिल सवार के परिवार को 22.91 लाख रुपये मुआवजा

Delhi news: दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने पश्चिमी दिल्ली में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 54 वर्षीय साइकिल सवार के परिवार को 22.91 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या था मामला?

जानकारी के मुताबिक, 18 दिसंबर 2024 को पश्चिमी दिल्ली के रनहौला इलाके में चंचल पार्क के पास साइकिल से जा रहे सुशील कुमार को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक राजीव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Delhi news: गवाहों और सबूतों के आधार पर आया फैसला

न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान, एफआईआर, पुलिस रिकॉर्ड, घटनास्थल के नक्शे, आरोपपत्र, वाहन की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कई सबूतों का अध्ययन किया। इसके बाद अदालत ने माना कि हादसा मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी, जो घटनास्थल के पास साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है, ने बताया कि मोटरसाइकिल सामान्य गति से काफी तेज चल रही थी। यू-टर्न लेने के बाद चालक ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी।

Delhi news: कैसे तय हुई मुआवजे की राशि?

सुशील कुमार की आय से जुड़े कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में न्यायाधिकरण ने उनकी मासिक आय का आकलन दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये प्रति माह के आधार पर किया। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार को 22.91 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

बीमा कंपनी करेगी भुगतान

Delhi news: अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल का बीमा वैध था। इसलिए बीमा कंपनी को निर्धारित मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया गया है।

 

 

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