Delhi news: साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों करीब छह साल से जेल में बंद हैं और उन पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है।
दूसरी बार जमानत की कोशिश भी रही नाकाम
उमर खालिद और शरजील इमाम ने अपनी नई जमानत याचिका में कहा था कि पिछले छह महीनों में मुकदमे की सुनवाई में बहुत कम प्रगति हुई है, जबकि वे लंबे समय से जेल में हैं। हालांकि अदालत ने उनकी दलीलें स्वीकार नहीं कीं और जमानत देने से इनकार कर दिया। यह दूसरी बार है जब दोनों ने इस मामले में जमानत की मांग की थी। इससे पहले इसी साल जनवरी में भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।
Delhi news: कोर्ट ने क्या कहा?
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेश से अलग फैसला नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश के एक साल बाद, जो भी पहले हो, उसके बाद ही दोनों दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि मौजूदा जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं और इन्हें खारिज किया जाता है।
Delhi news: दिल्ली दंगा केस क्या है?
यह मामला FIR 59/2020 से जुड़ा है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। केस में भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था।
इस मामले में कौन-कौन हैं आरोपी?
Delhi news: इस केस में उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, फैजान खान और नताशा नरवाल समेत कई अन्य लोग भी आरोपी हैं।
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