UP News: रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को बड़ी राहत मिली है। मंडलायुक्त (कमिश्नर) आंजनेय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय की गई है।
UP News: RDA ने 38 भवनों को बताया था अवैध-
रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने 15 जुलाई को विश्वविद्यालय के 40 भवनों में से 38 को अवैध घोषित किया था। प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को 20 दिनों के भीतर इन भवनों को स्वयं ध्वस्त करने का निर्देश दिया था।
UP News: विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोर्ट का लिया सहारा-
ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 20 जुलाई को कमिश्नर कोर्ट में अपील दायर की। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। दोनों मामलों में 28 जुलाई को सुनवाई निर्धारित थी।
अधिवक्ता के निधन के बाद पहले हुई सुनवाई-
मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण 28 जुलाई को शोक अवकाश (कंडोलेंस) घोषित होने की संभावना थी। ऐसे में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने एक दिन पहले ही सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
अगली सुनवाई तक जारी रहेगी राहत-
कमिश्नर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी।
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