Donald Trump News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) के दायरे को सीमित करने और तथाकथित “बर्थ टूरिज्म” पर रोक लगाने के उद्देश्य से दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पहले के आदेश को खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया कदम
व्हाइट हाउस में आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा कि जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके प्रशासन के लिए निराशाजनक था, इसलिए अब नए बदलाव किए जा रहे हैं।
Donald Trump News: ‘बर्थ टूरिज्म’ पर सख्ती
व्हाइट हाउस के अनुसार, नए आदेश का उद्देश्य “बर्थ टूरिज्म” पर रोक लगाना है। इसके तहत ऐसे मामलों को निशाना बनाया गया है, जिनमें विदेशी नागरिक अस्थायी या गैर-आप्रवासी वीजा पर अमेरिका केवल बच्चे को जन्म दिलाकर उसे अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से आते हैं या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
किन लोगों के बच्चों पर असर पड़ेगा?
दूसरे कार्यकारी आदेश में जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए अयोग्य माने जाने वाले लोगों की श्रेणी का विस्तार किया गया है। इसमें विदेशी सरकारों के कर्मचारियों के बच्चे, घोषित विदेशी आतंकवादी संगठनों के सदस्यों के बच्चे तथा नागरिकता हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों के बच्चों को शामिल किया गया है।
Donald Trump News: क्या कहता है अमेरिकी संविधान?
अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन, जो 1868 में लागू हुआ था, अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान करता है। इसी प्रावधान को लेकर लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक बहस चल रही है।
पहले भी लाए थे आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने रोका
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 20 जनवरी 2025 को भी जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने संबंधी एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। हालांकि, कई कानूनी चुनौतियों के बाद 30 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से उस आदेश को प्रभावी होने से रोकते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान को बरकरार रखा।
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