Home » नई दिल्ली » Jasir Bilal Default Bail: डिफॉल्ट जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Jasir Bilal Default Bail: डिफॉल्ट जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Jasir Bilal Default Bail:

Jasir Bilal Default Bail: लाल किला आतंकी हमले में आरोपी पाए गए जासिर बिलाल उर्फ दानिश ने डिफॉल्ट जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 18 अगस्त को खारिज कर दिया है।

Jasir Bilal Default Bail: क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की यह याचिका-

यासिर बिलाल ने डिफॉल्ट जमानत की मांग जांच पूरी न होने या समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के आधार पर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि जांच एजेंसी की ओर से निर्धारित वैधानिक समय सीमा के उल्लंघन के कारण उसे डिफॉल्ट बेल का स्वतः अधिकार मिल गया है।

Jasir Bilal Default Bail: कौन है जासीर बिलाल-

जासीर बिलाल जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। वह लाल किले इलाके में हुए कार धमाके की साजिश का प्रमुख आरोपी है। एनआईए ने उस पर 10 नवंबर 2025 को यह आरोप लगाया था।

क्या है डिफॉल्ट बेल अधिकार-

डिफॉल्ट बेल (Default Bail) वह कानूनी अधिकार है जो किसी गिरफ्तार आरोपी को तब मिलता है जब पुलिस या जांच एजेंसी तय समय-सीमा के भीतर अदालत में जांच पूरी करके चार्जशीट (आरोप-पत्र) दाखिल नहीं कर पाती है। इसे ‘वैधानिक जमानत’ (Statutory Bail) भी कहते हैं। जासीर बिलाल ने डिफॉल्ट बेल का प्रयोग करना चाहा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी क्योंकि हाईकोर्ट का मानना है कि जांच एजेंसी ने समय सीमा का उल्लंघन नहीं किया है

यह भी पढ़े- ‘क्या विजय सिर्फ ईसाई मुख्यमंत्री हैं?’ चामराजनगर मुठभेड़ पर BJP का तमिलनाडु CM पर तीखा हमला