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आदित्य ठाकरे का बड़ा ऐलान- छात्रों पर दर्ज मुकदमे मुफ्त लड़ेंगे; सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग छात्रों की रिहाई का दिया आदेश

Aaditya Thackeray student protest: नीट और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र आंदोलनों के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने प्रदर्शनकारी छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके मामले उनकी पार्टी के वकील बिना किसी शुल्क के लड़ेंगे।

मुफ्त कानूनी सहायता का ऐलान

आदित्य ठाकरे ने कहा कि यदि किसी छात्र को पुलिस की ओर से नोटिस मिलता है, तो वह उसे शिवसेना (यूबीटी) को भेजे। पार्टी के अधिवक्ता छात्रों की ओर से अदालत में मुफ्त पैरवी करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर तत्काल वापस लेने की मांग भी की।

Aaditya Thackeray student protest: सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में एफआईआर वापस लेने के आश्वासन के बावजूद छात्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही महाराष्ट्र की एमएच-सीईटी परीक्षा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को अंतरिम राहत

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अंतरिम राहत देते हुए 18 वर्ष से कम आयु के उन छात्रों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

Aaditya Thackeray student protest: कठोर कार्रवाई पर रोक, जांच जारी रहेगी

शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक छात्रों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक या जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई है। अदालत ने प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि दर्ज एफआईआर की जांच कानून के अनुसार जारी रह सकती है, लेकिन छात्रों के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

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