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अमेजन पर ₹1 लाख का जुर्माना, राम मंदिर प्रसाद के नाम पर मिठाई बेचने का मामल

Amazon Fine

Amazon Fine: अमेजन पर श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से सामान्य मिठाइयों की बिक्री की अनुमति देना भारी पड़ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने मामले को भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला व्यापारिक व्यवहार माना है। CCPA के अनुसार, इन उत्पादों के नाम और दावे के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनुमति होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

नोटिस के बाद अमेजन ने हटाई थी लिस्टिंग

CCPA के मुताबिक, श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से सामान्य मिठाइयों की लिस्टिंग 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेजन पर उपलब्ध थी। 19 जनवरी 2024 को प्राधिकरण ने अमेजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने संबंधित लिस्टिंग हटा दी थी। प्राधिकरण ने कहा कि धार्मिक प्रसाद के नाम का बिना अनुमति इस्तेमाल न केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भ्रामक है, बल्कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

Amazon Fine: एक विक्रेता की बिक्री ₹25 लाख से ज्यादा

CCPA ने कहा कि अमेजन की व्यापक पहुंच के कारण प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद की लिस्टिंग से उपभोक्ताओं के बीच उसकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है। संबंधित उत्पाद देशभर में डिलीवरी के लिए उपलब्ध थे। प्राधिकरण के अनुसार, चंदू ट्रेडिंग कंपनी नाम के एक विक्रेता की ऐसी लिस्टिंग से ₹25,26,309 की सकल बिक्री हुई थी। अमेजन को भी मार्केटप्लेस के संचालन के तहत शुल्क या कमीशन प्राप्त हुआ।

धार्मिक प्रसाद की लिस्टिंग पर अब सख्ती

CCPA ने अमेजन को निर्देश दिया है कि किसी प्रमुख धार्मिक संस्था या मंदिर से जुड़े प्रसाद, प्रसादम, महाप्रसाद या भोग की लिस्टिंग संबंधित संस्था की सत्यापित अनुमति के बिना न की जाए। इस व्यवस्था में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, माता वैष्णो देवी मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, द्वारकाधीश और महाकालेश्वर मंदिर समेत 10 प्रमुख धार्मिक संस्थान शामिल हैं।

Amazon Fine: की-वर्ड से होगी ऐसी लिस्टिंग की पहचान

प्राधिकरण ने अमेजन को विक्रेताओं का पूरा विवरण, पता, ग्राहक सेवा नंबर और शिकायत अधिकारी की जानकारी प्रमुखता से उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही की-वर्ड के आधार पर धार्मिक प्रसाद से जुड़ी संदिग्ध लिस्टिंग की पहचान और उन्हें हटाने के लिए जांच व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। CCPA तीन से चार महीने बाद इस व्यवस्था के पालन और प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकता है। अमेजन को ₹1 लाख का जुर्माना 15 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश भी दिया गया है।

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