Home » राजस्थान » 10 साल बाद न्याय: राजस्थान के चर्चित अवतार सिंह मर्डर केस में फैसला! पूर्व भाजपा नेता सहित 9 दोषियों को उम्रकैद

10 साल बाद न्याय: राजस्थान के चर्चित अवतार सिंह मर्डर केस में फैसला! पूर्व भाजपा नेता सहित 9 दोषियों को उम्रकैद

Avtar Murder Case: राजस्थान के चर्चित अवतार सिंह हत्याकांड में अलवर की जिला एवं सत्र अदालत ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंदरजीत सिंह उर्फ ‘पाटा’ समेत नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद अदालत परिसर और पाटा गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

इन दोषियों को मिली उम्रकैद

सजा पाने वालों में इंदरजीत सिंह उर्फ ‘पाटा’, अनूप सिंह, कमलजीत सिंह, गुरवाचन सिंह, जसपाल सिंह, कुलवंत सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं।

Avtar Murder Case: सरपंच चुनाव की रंजिश बनी हत्या की वजह

अभियोजन के अनुसार, 10 जून 2016 को नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में सरपंच चुनाव को लेकर चली राजनीतिक और पारिवारिक रंजिश के चलते अवतार सिंह पर हमला किया गया था। आरोपियों ने उन्हें हथौड़ों, तलवारों, चाकुओं, लोहे के पाइप, हॉकी स्टिक और लाठियों से बेरहमी से पीटा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

22 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेज और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए। बचाव पक्ष ने सजा में नरमी की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया।

Avtar Murder Case: पीड़ित परिवार बोला- 10 साल बाद मिला न्याय

फैसले के बाद मृतक के बेटे अजयपाल ने कहा कि एक दशक के लंबे इंतजार के बाद परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने न्यायपालिका का आभार जताया।

दोषियों के व्यवहार पर उठे सवाल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के बाद जेल वैन में ले जाते समय कुछ दोषी मुस्कुराते और मूंछों पर ताव देते नजर आए। अदालत परिसर में मौजूद लोगों ने उनके इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की।

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