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अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका, त्वरित सुनवाई की मांग खारिज

BENGAL NEWS: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। अदालत ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी उनकी याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग दूसरी बार भी खारिज कर दी।

दूसरी बार नहीं मिली तत्काल सुनवाई

न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तय समय-सारिणी के अनुसार ही होगी। इससे पहले 24 जून को भी अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि इसमें कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, जिसके आधार पर प्राथमिकता दी जाए।

BENGAL NEWS: इलाज के लिए मांगी थी विदेश जाने की अनुमति

अभिषेक बनर्जी ने 23 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आंखों के इलाज के लिए सात दिनों की विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। इसके साथ उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई का भी अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

विदेश यात्रा पर पहले से लगी है रोक

यह मामला उस अंतरिम आदेश से जुड़ा है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अन्य एकल पीठ ने हस्ताक्षर जालसाजी मामले में जांच के दौरान अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो दी थी, लेकिन अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी।

BENGAL NEWS: हस्ताक्षर जालसाजी मामले से जुड़ा विवाद

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी पदों पर नियुक्तियों से जुड़े एक प्रस्ताव में कुछ विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों की जांच के सिलसिले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी से दो बार पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

2016 की दुर्घटना में लगी थी आंख में चोट

अभिषेक बनर्जी वर्ष 2016 में मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें उनकी आंख में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद उनका देश के कई अस्पतालों के अलावा विदेश में भी उपचार कराया जा चुका है। अब इसी उपचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है।

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