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हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को राहत! फ्रीज खातों से निकासी की इजाजत, जानिए क्या है बड़ी शर्त

BENGAL NEWS: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन फ्रीज बैंक खातों से रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्च और वकीलों की फीस निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी वित्तीय लेन-देन उसके द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में ही किए जाएंगे।

रिटायर्ड जज बने स्पेशल ऑफिसर

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। पार्टी के दो अधिकृत अधिकारी चेक पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद स्पेशल ऑफिसर की मंजूरी मिलने पर ही बैंक से राशि निकाली जा सकेगी।

BENGAL NEWS: सिर्फ जरूरी खर्चों की अनुमति

अदालत ने साफ किया कि खातों से केवल दैनिक प्रशासनिक खर्च और न्यायालय संबंधी कानूनी फीस का ही भुगतान किया जा सकेगा। किसी अन्य नए या बड़े खर्च की अनुमति नहीं होगी।

पार्टी विवाद से जुड़ा है मामला

यह मामला तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। बागी गुट के विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी फंड के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इसके बाद करीब 440 करोड़ रुपये जमा वाले तीन प्रमुख बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया था।

BENGAL NEWS: ED भी कर रही जांच

मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू कर दी है। बैंक खातों पर लगी रोक को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी गुट हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की।

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