Bihar news: बिहार के बाहुबली नेता और Anant Singh एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। गोपालगंज में वायरल हुए हथियार लहराने के वीडियो मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मीरगंज थाना पुलिस ने अनंत सिंह को 15 मई तक थाने में उपस्थित होकर अपने हथियारों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।
जनेऊ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे अनंत सिंह
जानकारी के मुताबिक, 2 मई को अनंत सिंह गोपालगंज जिले के सेमराव गांव में एक जनेऊ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यह आयोजन स्थानीय निवासी गुड्डू राय के घर पर रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया।
Bihar news: वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुआ केस
वीडियो सामने आने के बाद गोपालगंज एसपी के निर्देश पर मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल और आर्म्स रूल्स के उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अनंत सिंह की तरफ से सफाई दी गई कि कार्यक्रम में मौजूद सभी हथियार लाइसेंसी थे और कोई गैरकानूनी हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने सत्यापन के लिए समय मांगा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 15 मई तक की मोहलत दे दी।
Bihar news: 15 मई को कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
इस मामले पर कोर्ट की भी नजर बनी हुई है। 12 मई को गोपालगंज कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, जहां अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी। अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी। माना जा रहा है कि उस दिन पुलिस की जांच रिपोर्ट और केस डायरी अहम भूमिका निभा सकती है।
बढ़ सकती हैं अनंत सिंह की मुश्किलें
अगर हथियारों के लाइसेंस और उनसे जुड़े दस्तावेज जांच में सही नहीं पाए गए, तो अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की तकनीकी जांच भी करा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यक्रम में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ और क्या वे सभी नियमों के तहत थे।
क्या बोले गोपालगंज एसपी?
Bihar news: गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने साफ कहा कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबूत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजर 15 मई पर टिकी है, जब एक तरफ मीरगंज थाना में हथियारों का सत्यापन होगा और दूसरी तरफ कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई।
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