Delhi Metro: कालकाजी मेट्रो स्टेशन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा महिलाओं के सामने पेशाब करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सार्वजनिक शिष्टाचार और मेट्रो परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
महिला यात्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया मामला
इंस्टाग्राम यूजर दीपशिखा मेहता ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पूरी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वह मेट्रो की लिफ्ट में थीं, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अशोभनीय हरकत करते हुए वहीं पेशाब कर दिया। महिला के मुताबिक, जब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जाकर उस व्यक्ति से सवाल किया तो उसने कथित तौर पर कहा, जो करना है कर लो। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति बिना किसी झिझक के खड़ा नजर आ रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो को अब तक करीब 20 लाख व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने इसे सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा और शिष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला बताया। वहीं कुछ लोगों ने बुजुर्ग की उम्र और मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए मेट्रो स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं की जरूरत पर भी सवाल उठाए।
कल दिल्ली मेट्रो में कालका जी मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में इस लड़की के अनुसार एक बुजुर्ग ने उसके सामने पेशाब कर दिया और विरोध करने पर कहा करो जो करना है पुलिस मामले की जाँच कर रही है
SOURCE- Curly_myth #KalkajiMetro #civicsense #delhimetro#Delhi pic.twitter.com/Zuf8KF7u4Q— BHUSHAN (@realBhushanji) May 17, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 15 मई 2026 की रात करीब 9:40 बजे की है। जांच में सामने आया कि संबंधित बुजुर्ग व्यक्ति जामिया मेट्रो स्टेशन से फरीदाबाद की ओर यात्रा कर रहा था। कालकाजी स्टेशन पर इंटरचेंज के दौरान उसे मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि व्यक्ति ने शौचालय तलाशने की कोशिश की, लेकिन समय पर सुविधा नहीं मिलने के कारण उसने लिफ्ट में बोतल में पेशाब कर दिया।
Delhi Metro: DMRC एक्ट के तहत लगाया गया जुर्माना
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ DMRC अधिनियम की धारा 59 के तहत सार्वजनिक असुविधा फैलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। DMRC ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है।
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