Gujrat highcourt: जेल में बंद एक आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी की पढ़ाई को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में अनोखा मामला सामने आया। BA की पढ़ाई कर रहे कैदी ने अपनी अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने बेल देने के बजाय जेल के अंदर ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।
डिग्री के लिए इंटर्नशिप जरूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, 26 वर्षीय भूपत रबारी गुजरात यूनिवर्सिटी से BA कर रहा है। उसने हाईकोर्ट में दलील दी कि इंटर्नशिप पूरी किए बिना उसे डिग्री नहीं मिल सकेगी, इसलिए उसे कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से अदालत को बताया गया कि BA छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य जरूर है, लेकिन इसे जेल के अंदर रहते हुए भी पूरा किया जा सकता है।
Gujrat highcourt: किडनैपिंग और फिरौती मामले में काट रहा है सजा
भूपत रबारी को वर्ष 2018 के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में दोषी ठहराया गया था। सेशन कोर्ट ने साल 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है और वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है।
Gujrat highcourt: पहले भी परीक्षा देने के लिए मिली थी जमानत
जानकारी के अनुसार, भूपत पहले BSc का छात्र था, लेकिन बाद में उसने गुजरात यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल छात्र के रूप में BA में प्रवेश लिया। छठे सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए उसे हाल ही में 10 दिन की अस्थायी जमानत भी मिली थी। इसी वजह से हाईकोर्ट ने दोबारा बेल देने से इनकार कर दिया।
जेल में इंटरनेट सुविधा देने की उठी मांग
सुनवाई के दौरान कैदी के वकील ने अदालत से कहा कि यदि इंटर्नशिप जेल के अंदर से ही करनी है, तो प्रशासन को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि सामान्य तौर पर कैदियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वर्चुअल माध्यम से इंटर्नशिप पूरी करना संभव है, तो जेल प्रशासन आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार कर सकता है।
शिक्षा और सुधार पर नई बहस
Gujrat highcourt: यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि जेल में बंद कैदियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत की टिप्पणी को सुधारात्मक न्याय व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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