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महाराष्ट्र में स्कूलों के पास ऊर्जा पेय की बिक्री पर सख्ती, 500 मीटर दायरे में ‘स्टिंग’ पर प्रतिबंध

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Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में ‘स्टिंग’ नामक ऊर्जा पेय की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इस पेय में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस फैसले के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा कई प्रमुख ऊर्जा पेय कंपनियों के खिलाफ की जा रही जांच ने भी इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।

स्कूलों के आसपास बिक्री पर तत्काल रोक

विधानसभा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि अब राज्य के किसी भी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ‘स्टिंग’ ऊर्जा पेय की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यदि कोई दुकानदार या विक्रेता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Maharashtra News: अधिक कैफीन को बताया स्वास्थ्य के लिए खतरा

सरकार के अनुसार संबंधित ऊर्जा पेय में कैफीन की मात्रा बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली सीमा से अधिक पाई गई है। अधिक कैफीन का सेवन बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसी कारण विद्यार्थियों की इन पेयों तक आसान पहुंच रोकने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भ्रामक प्रचार पर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की सख्ती

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हाल ही में छह प्रमुख ऊर्जा पेय कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर गलत ब्रांडिंग, भ्रामक प्रचार और उत्पाद संबंधी दावों के माध्यम से उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रचार सामग्री में नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है, जिसके बाद नियामकीय कार्रवाई तेज कर दी गई है।

Maharashtra News: अन्य ऊर्जा पेय कंपनियां भी जांच के दायरे में

जांच के दायरे में कई बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा पेय ब्रांड भी शामिल हैं। सरकार और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण इन उत्पादों में मौजूद कैफीन की मात्रा, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन की विस्तृत जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सख्त रुख का असर पूरे ऊर्जा पेय बाजार पर पड़ेगा। साथ ही स्कूलों के आसपास इन उत्पादों की बिक्री पर निगरानी और भी कड़ी की जाएगी, ताकि बच्चों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षित रखा जा सके।

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