Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भगवान राम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में कानूनी झटका लगा है। वाराणसी की सांसद-विधायक अदालत ने निचली अदालत द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला?
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने वर्ष 2025 में अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी (Brown University) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम को करुणा, क्षमा और धार्मिकता का प्रतीक बताते हुए उन्हें एक पौराणिक (मिथकीय) व्यक्तित्व बताया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
Rahul Gandhi News: निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी शिकायत?
मामले की सुनवाई कर रही अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि कथित बयान भारत के बाहर दिया गया था, इसलिए अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
सांसद-विधायक अदालत ने क्या कहा?
पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायत दर्ज करने अथवा उस पर विचार करने के प्रारंभिक चरण में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
Rahul Gandhi News: राहुल गांधी को लोक सेवक नहीं माना
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी उन लोक सेवकों की श्रेणी में नहीं आते, जिनके खिलाफ ऐसे मामलों में विशेष अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य हो। इसलिए केवल तकनीकी आधार पर शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता।
अब आगे क्या होगा?
अदालत ने निचली अदालत को मामले की दोबारा सुनवाई करने और उपलब्ध तथ्यों तथा कानूनी प्रावधानों के आधार पर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अब संबंधित अदालत शिकायत की मेरिट पर विचार करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी।
Rahul Gandhi News: राजनीतिक और कानूनी महत्व
यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़े कथित विवादित बयानों और विदेश में दिए गए वक्तव्यों पर भारतीय कानून की लागू प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निचली अदालत में पुनः सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
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