Home » Breaking News » जंतर-मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘घायलों का पूरा इलाज कराएं’, पैलेट गन SOP पर केंद्र से जवाब तलब

जंतर-मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘घायलों का पूरा इलाज कराएं’, पैलेट गन SOP पर केंद्र से जवाब तलब

SUPREME COURT NEWS: जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पैलेट गन के इस्तेमाल की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मांगते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया और पैलेट से घायल सभी लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

केंद्र से मांगा पैलेट गन इस्तेमाल का जवाब

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर निर्धारित एसओपी क्या है। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

SUPREME COURT NEWS: हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोलियों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सभी साक्ष्यों का संरक्षण जरूरी है।

घायलों के इलाज पर जोर

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पैलेट गन से घायल हुए सभी प्रदर्शनकारियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि घायलों का इलाज प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

SUPREME COURT NEWS: याचिका में पैलेट गन पर प्रतिबंध की मांग

यह सुनवाई सेवानिवृत्त आईबी स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और दो अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर हुई। याचिका में जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को असंवैधानिक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने, घायलों को मुआवजा देने और उनके इलाज की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

याचिका में संशोधन के निर्देश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग से संबंधित याचिका में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई केंद्र सरकार के जवाब के बाद होगी।

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