19 साल बाद रिश्वत केस में बरी हुआ क्लर्क, कोर्ट बोली- सिर्फ पैसे मिलने से कोई दोषी नहीं हो जाता

महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष CBI कोर्ट से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर देश की धीमी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि एक मामूली 800 रुपये की कथित रिश्वत का मामला करीब 19 साल तक अदालत में चलता रहा।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, FIR को बताया झूठा, मांगी तेज कार्रवाई

प्रयागराज की POCSO कोर्ट द्वारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR दर्ज कराने के आदेश के बाद, वाराणसी में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि वे न्याय के लिए दर-दर भटक रहे थे और अब अदालत ने उन्हें न्याय दिया।