Home » उत्तर प्रदेश » यूपी में बेटी के जन्म से ग्रेजुएशन तक मिलेंगे ₹25,000, जानें कन्या सुमंगला योजना की पूरी डिटेल

यूपी में बेटी के जन्म से ग्रेजुएशन तक मिलेंगे ₹25,000, जानें कन्या सुमंगला योजना की पूरी डिटेल

UP News: उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स में दाखिले तक कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके पालन-पोषण में परिवारों को आर्थिक मदद देना है.
छह चरणों में मिलती है आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है. इसमें जन्म से लेकर टीकाकरण और स्कूल में दाखिले तक के चरण शामिल हैं.योजना के तहत बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं . इसके बाद निर्धारित टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपये की सहायता मिलती है. वहीं, कक्षा एक में प्रवेश पर 3,000 रुपये, कक्षा छह में दाखिले पर 3,000 रुपये और कक्षा नौ में प्रवेश पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा, 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद स्नातक डिग्री या निर्धारित अवधि के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस तरह सभी छह चरणों को मिलाकर कुल सहायता राशि 25,000 रुपये होती है.
UP News: कौन ले सकता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. सामान्य नियमों के अनुसार, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ मिलता है. परिवार में बच्चों की संख्या और अन्य पात्रता संबंधी शर्तें भी लागू होती हैं. हालांकि, दूसरे प्रसव में जुड़वां बेटियों के जन्म जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्धारित नियमों के तहत अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. इसलिए आवेदन करने से पहले योजना की आधिकारिक शर्तों को जरूर जांच लेना चाहिए.
UP News: आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?
योजना में आवेदन करते समय परिवार को अपनी पहचान, निवास और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं. इसके अलावा, आवेदन के चरण के अनुसार बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, स्कूल में प्रवेश का प्रमाण और शैक्षणिक दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. सभी दस्तावेज सही होने चाहिए, ताकि आवेदन की जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
घर बैठे ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://mksy.up.gov.in/ पर जाना होगा. यहां नागरिक पंजीकरण करने के बाद लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. आवेदन में बेटी और परिवार की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म जमा करना होगा. आवेदन करने से पहले सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.
UP News: 2019 में शुरू हुई थी योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी. पहले इस योजना के तहत पात्र बेटियों को कुल 15,000 रुपये की सहायता दी जाती थी. बाद में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इसके जरिए सरकार जन्म से लेकर उच्च शिक्षा में प्रवेश तक बेटियों को आर्थिक सहयोग देने का प्रयास कर रही है.

ये भी पढ़ें... दिवाली से पहले यूपी पुलिस को तोहफा, योगी सरकार ने बढ़ाया भत्ता!