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‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट की रोक, CBFC को दोबारा समीक्षा के निर्देश

The Kerala Story 2:
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The Kerala Story 2: केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर उठे सवालों के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह फिल्म शुक्रवार 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।

फिल्म से राज्य की छवि प्रभावित होने का आरोप

फिल्म के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया कि इसकी कहानी और टाइटल से केरल की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि फिल्म में जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों को इस तरह दिखाया गया है, जिससे राज्य के बारे में गलत संदेश जा सकता है और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

The Kerala Story 2: फिल्म दिखाने से निर्माता का इनकार

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह फिल्म देखकर फैसला करेगा, लेकिन निर्माताओं ने फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि केरल में सामाजिक सद्भाव है, जबकि फिल्म का प्रस्तुतीकरण अलग तस्वीर पेश करता है।

The Kerala Story 2: टीजर को लेकर भी उठे सवाल

सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में कहा कि उसने फिल्म के टीजर या ट्रेलर को मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए सोशल मीडिया पर जारी कंटेंट के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। वहीं निर्माता पक्ष ने याचिकाओं को जनहित याचिका जैसा बताते हुए व्यक्तिगत नुकसान का अभाव बताया।

टाइटल बदलने से निर्माता का इंकार

फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने टाइटल बदलने का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म केवल केरल तक सीमित नहीं है और “Goes Beyond” शब्द इसी बात को दर्शाते हैं। उनके अनुसार फिल्म किसी राज्य को निशाना नहीं बनाती।

तीन याचिकाओं पर जारी है सुनवाई

हाईकोर्ट फिलहाल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें फिल्म की रिलीज रोकने और CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट के अगले आदेश तक फिल्म की रिलीज पर रोक बनी रहेगी।

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