Death Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी और फरार पति समर्थ सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है।याचिका ‘समर्थ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार’ के नाम से दर्ज की गई है और फिलहाल अदालत की वेबसाइट पर इसे लंबित दिखाया गया है।
जिला अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है जमानत
इससे पहले भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
Death Case: जारी किया लुकआउट नोटिस
भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए इनाम राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है। साथ ही देश से बाहर जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।
मामला क्या है?
12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उनके परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना और क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की संभावना जताई गई है, जिसमें गर्दन पर मिले निशान को फांसी के संकेतों से मेल खाने वाला बताया गया है।
Death Case: सह-आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
इस मामले में सह-आरोपी और समर्थ सिंह की मां को भोपाल जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। परिवार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है।
हाईकोर्ट में आगे क्या होगा?
अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि फरार आरोपी समर्थ सिंह को राहत मिलती है या नहीं। पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों ही मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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