DELHI BLAST NEWS: पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने लाल किले के सामने हुए कार विस्फोट में मारे गए लोगों और मामले के मुख्य आरोपी उमर उन नवी के मानव अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि अंतिम संस्कार संबंधित व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं और पूरी मानवीय गरिमा के साथ कराया जाए।
एनआईए को दाखिल करनी होगी रिपोर्ट
अदालत ने एनआईए को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुपालन रिपोर्ट (कॉम्प्लायंस रिपोर्ट) दाखिल करने का भी निर्देश दिया। जांच एजेंसी ने नवंबर 2025 में बरामद मानव अवशेषों के अंतिम संस्कार की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया था।
DELHI BLAST NEWS: 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट
एनआईए इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता उमर उन नवी समेत आमिर राशिद अली, जसीर बिलाल वानी, मुजम्मिल, अदील अहमद राथर, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ. शाहीन सईद, सोयब, बिलाल और यासिर अहमद डार के नाम शामिल हैं।
DELHI BLAST NEWS: अलकायदा से जुड़े संगठन पर आरोप
चार्जशीट के अनुसार सभी आरोपी कथित तौर पर आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGUH) से जुड़े थे, जिसका संबंध अलकायदा से बताया गया है। एनआईए का दावा है कि आरोपियों ने 2022 में श्रीनगर में गुप्त बैठक कर संगठन को दोबारा सक्रिय किया और ‘ऑपरेशन हेवनली हिंद’ के तहत देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची।
टीएटीपी विस्फोटक और ड्रोन हमले की तैयारी
जांच एजेंसी के अनुसार विस्फोट में ट्राईएसीटोन ट्राईपरऑक्साइड (TATP) जैसे उच्च क्षमता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाजार में आसानी से उपलब्ध रसायनों से तैयार किया गया। एनआईए का दावा है कि आरोपी ड्रोन और रॉकेट के जरिए भी विस्फोटक हमलों की तैयारी कर रहे थे। सभी आरोपियों पर यूएपीए, बीएनएस, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है।
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