Honey Singh: रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र साइबर ने उन्हें एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिर से समन जारी किया है। एजेंसी ने हनी सिंह को 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला दिल्ली में हुए उनके एक परफॉर्मेंस के वीडियो से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादों में आ गया था।
Honey Singh: हनी सिंह को पहले भी भेजे गए समन-
महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के मुताबिक, हनी सिंह को इससे पहले भी पूछताछ के लिए तीन बार समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। उन्होंने विदेश में होने का हवाला देते हुए जांच एजेंसी से अतिरिक्त समय मांगा था। उन्हें 5 अक्टूबर को मुंबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के महाराष्ट्र साइबर कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, वह तय तारीख पर नहीं पहुंचे और उन्होंने पूछताछ के लिए और समय मांगा। इसके बाद एजेंसी ने अब 16 अक्टूबर के लिए नया समन जारी किया है।
Honey Singh: पेश नहीं हुए तो जारी हो सकता है LOC-
महाराष्ट्र साइबर के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगर हनी सिंह इस बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति की विदेश यात्रा पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना होता है। इससे पहले एजेंसी ने 5 अक्टूबर को जारी समन को अंतिम रिमाइंडर बताया था। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि अगर हनी सिंह जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो गिरफ्तारी वारंट के लिए अदालत का रुख किया जा सकता है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
क्या है हनी सिंह से जुड़ा पूरा मामला-
यह विवाद दिल्ली में आयोजित हनी सिंह के एक कॉन्सर्ट के वीडियो से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप में कथित तौर पर सिंगर की आपत्तिजनक टिप्पणी सुनाई दी थी। इसके बाद एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर से संपर्क किया और मामले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर एजेंसी मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में हनी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि संबंधित टिप्पणी और वायरल वीडियो से जुड़े तथ्यों की जांच की जा सके।
पहले भी विवादों में आ चुका है हनी सिंह का नाम-
हनी सिंह इससे पहले भी अपने गानों और परफॉर्मेंस को लेकर विवादों में रह चुके हैं। मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि हनी सिंह ने 2025 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक आपत्तिजनक गाना गाया था। इसके अलावा, 2 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को हनी सिंह के गाने ‘वॉल्यूम 1’ से जुड़े URL सभी सोशल मीडिया और शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था ।अब महाराष्ट्र साइबर की ओर से जारी नए समन के बाद हनी सिंह को 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। इस मामले में आगे की कार्रवाई उनके जवाब और जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगी।
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