Abhishek Banerjee: तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी चिकित्सीय आवश्यकता का हवाला देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इससे उनके विदेश जाकर उपचार कराने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत में रखी गई थी विशेष अनुमति की मांग
यह याचिका न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में दायर की गई थी। अभिषेक बनर्जी ने लगभग एक सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत से उस प्रतिबंध में राहत देने का अनुरोध किया था, जो एक अन्य मामले में उनकी विदेश यात्रा पर लगाया गया था। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना आवश्यक है और यात्रा सीमित अवधि के लिए होगी।
Abhishek Banerjee: इन कारणों से लगा है प्रतिबंध
मौजूदा मामला बिधाननगर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से दिए गए भड़काऊ बयान से संबंधित है। इसी मामले में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पहले उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई थी। बाद में अभिषेक बनर्जी ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अदालत से राहत मांगी। मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। इस प्रकरण की आगे की सुनवाई भी इसी सप्ताह होने की संभावना है।

पहले भी इलाज के लिए जा चुके हैं विदेश
यह पहला अवसर नहीं है जब अभिषेक बनर्जी को उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली हो। इससे पहले भी आंखों के इलाज के लिए उन्हें विदेश जाने की मंजूरी दी गई थी। उस समय कोयला तस्करी मामले से जुड़े एक प्रकरण में अदालत के आदेश के बाद उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति मिली थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभिषेक बनर्जी का यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। फिलहाल अदालत की मंजूरी मिलने के बाद उनके विदेश दौरे का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जबकि संबंधित कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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