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अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट के फैसले पर मनोज तिवारी बोले- “कानून के सामने कोई व्यक्ति बड़ा नहीं”

ANKIT SHARMA CASE: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता।

पीड़ित परिवार को लंबे समय तक करना पड़ा इंतजार

मनोज तिवारी ने कहा कि वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा की बेहद क्रूर तरीके से हत्या की गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को अपूरणीय क्षति हुई और उन्हें न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।

ANKIT SHARMA CASE: न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा

भाजपा सांसद ने कहा कि ताहिर हुसैन उस समय दिल्ली नगर निगम के पार्षद थे और उन पर हत्या तथा दंगा भड़काने सहित कई गंभीर आरोप लगे थे। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने का फैसला यह संदेश देता है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और इससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।

समर्थन करने वालों से आत्ममंथन की अपील

मनोज तिवारी ने कहा कि अंकित शर्मा हत्याकांड केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय था। उन्होंने उन लोगों से भी आत्ममंथन करने की अपील की, जिन्होंने उस समय ताहिर हुसैन का समर्थन किया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय मिलेगा।

2020 के दंगों में हुई थी हत्या

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद हुआ था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। कड़कड़डूमा कोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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