Cow Smuggling: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने गौ तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन और गैरकानूनी बूचड़खानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोहों और रैकेट पर सीधे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बढ़ी
सरकार ने राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्रों में चल रहे अवैध बूचड़खानों की जांच करने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि कहीं भी गैरकानूनी बूचड़खाने संचालित न हों।

महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन विभाग को अवैध तरीके से गोवंश ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस, पशुसंवर्धन और परिवहन विभाग में अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनके संपर्क नंबर भी आम लोगों के लिए सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि शिकायत करना आसान हो सके।
Cow Smuggling: सीमावर्ती इलाकों में जांच चौकियां
सरकार ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त जांच चौकियां बनाने का फैसला किया है। इन चौकियों पर पुलिस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें नियमित जांच अभियान चलाएंगी। साथ ही गौ तस्करी के संभावित रास्तों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शिकायत मिलते ही होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ किया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन या गैरकानूनी बूचड़खानों से जुड़ी शिकायत मिलने पर संबंधित पुलिस विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। इस पूरे अभियान की निगरानी और सही तरीके से अमल कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को सौंपी गई है।
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