Delhi High Court: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की है।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई 2026 के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।
Delhi High Court: शरजील इमाम की याचिका के साथ होगी सुनवाई
हाई कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ 27 अगस्त को की जाएगी।
तीन बार खारिज हो चुकी है जमानत
उमर खालिद की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट पहले भी तीन बार खारिज कर चुका है। 4 जुलाई 2026 को ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए अस्वीकार कर दी थीं कि यूएपीए मामलों में मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दिए जाने के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है।
Delhi High Court: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अंतिम फैसला नहीं देता, तब तक केवल मुकदमे के लंबा लंबित रहने को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
2020 दिल्ली दंगा साजिश का मामला
उमर खालिद पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अब हाई कोर्ट में 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी, जहां उनकी नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर आगे की सुनवाई होगी।
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