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बैंकॉक से दिल्ली तक गांजे की खेप, आईजीआई एयरपोर्ट पर 6 तस्कर दबोचे गए

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drugs connection: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम करते हुए करीब 48 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा जब्त किया है। इस मामले में बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे छह भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

संदिग्ध गतिविधियों पर कस्टम की नजर

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक 11 दिसंबर 2025 को थाई एयरवेज की फ्लाइट टीजी-323 के दिल्ली पहुंचने के बाद छह यात्रियों की गतिविधियां सामान्य नहीं लगीं। यात्रियों को ग्रीन चैनल पार करते समय रोका गया और उनके सामान की गहन जांच का फैसला लिया गया।

drugs connection: एक्स-रे जांच में हुआ खुलासा

शुरुआती पूछताछ और एक्स-रे स्कैन के दौरान अधिकारियों को यात्रियों के ट्रॉली बैग्स में असामान्य वस्तुएं दिखाई दीं। इसके बाद जब बैग्स को खोला गया तो दो ग्रे, एक हरे और एक टील रंग के ट्रॉली बैग से कुल 24 पॉलिथीन पैकेट बरामद किए गए। इन पैकेटों में हरे रंग का मादक पदार्थ भरा हुआ था।

48 किलो से ज्यादा गांजा बरामद

मौके पर की गई प्राथमिक जांच में बरामद पदार्थ गांजा (मारिजुआना) पाया गया। वजन करने पर इसकी कुल शुद्ध मात्रा 48.016 किलोग्राम निकली। कस्टम विभाग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत करीब 48 करोड़ रुपये आंकी गई है।

drugs connection: एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

जांच में यह भी सामने आया कि सभी आरोपी यात्रियों ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ धारा 20, 23 और 29 के तहत अवैध तस्करी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद 12 दिसंबर को सभी छह आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

जब्त सामान और आगे की जांच

कस्टम विभाग ने नशीले पदार्थ के साथ-साथ तस्करी में इस्तेमाल किए गए ट्रॉली बैग और पैकिंग सामग्री को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है और क्या इसके तार किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं।

एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई निगरानी

इस घटना के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा और निगरानी को और सख्त कर दिया गया है। कस्टम विभाग का कहना है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में नशीले पदार्थों को देश में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।

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