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किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बढ़ाया मुआवजा

Farmers Compensation:

Farmers Compensation: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के भूस्वामी किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके मुआवजे की राशि बढ़ाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसानों के साथ पूर्ण न्याय करने का फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जमीन का अधिग्रहण एक ही अधिसूचना के तहत किया गया है, तो संबंधित मामलों में मुआवजे की दर समान होनी चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने अपीलकर्ता किसानों को भी वही मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो इसी अधिसूचना से जुड़े अन्य मामलों में पहले तय किया जा चुका है।

Farmers Compensation: पांच लाख से बढ़ाकर 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ हुआ मुआवजा-

जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 7 अगस्त को कर्नाटक के भूमि अधिग्रहण मामले में फैसला सुनाया। पीठ ने दर्ज किया कि संबंधित अधिसूचना से जुड़े मामलों में वैधानिक लाभों समेत मुआवजा पहले ही 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया जा चुका है। अदालत ने माना कि यही दर अपीलकर्ता भूस्वामी किसानों पर भी लागू होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की अपील में हुई अत्यधिक देरी के बावजूद अनुच्छेद-142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया।

Farmers Compensation: देरी के बावजूद किसानों को मिली राहत-

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का मुआवजा 5 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ करने का आदेश दिया। इस फैसले से संबंधित किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले पहले तय राशि की तुलना में अधिक मुआवजा मिलेगा।

एक जैसी अधिसूचना पर समान मुआवजे का सिद्धांत-

शीर्ष अदालत के इस फैसले का आधार यह रहा कि एक ही अधिसूचना के तहत अधिग्रहित जमीन के मामलों में मुआवजे की दर में असमानता नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इसी समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए किसानों को पहले से निर्धारित 6.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर का लाभ देने का आदेश दिया

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