Naresh Balyan Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस मनोज जैन की एकल पीठ ने सोमवार को यह आदेश सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
नरेश बाल्यान पर कथित तौर पर फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला बाल्यान और गैंगस्टर के बीच कथित मोबाइल ऑडियो बातचीत के आधार पर दर्ज किया गया था। पुलिस का दावा है कि यह बातचीत संगठित अपराध नेटवर्क से संबंधों की ओर संकेत करती है।
दिसंबर 2024 में हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने बाल्यान समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की। मामले की जांच फिलहाल जारी है।
Naresh Balyan Bail: हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार
सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है।
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड का भी उल्लेख
इसी दौरान दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, यह मामला नरेश बाल्यान के मकोका केस से अलग है।
Naresh Balyan Bail: जांच जारी
नरेश बाल्यान के खिलाफ दर्ज मकोका मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मामले में आगे की सुनवाई अदालत में निर्धारित तिथि पर होगी।
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