Rahul’s Defamation Case: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक पुराने मामले में अब 11 मई को अगली सुनवाई होगी। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने अर्जी खारिज की
सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने वादी पक्ष द्वारा दायर आवाज मिलान (वॉइस मैचिंग) की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मई तय की है। इस दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर उनके वकील द्वारा दी गई प्रार्थना स्वीकार करते हुए नई तारीख दी गई।
Rahul’s Defamation Case: क्या है पूरा मामला
यह मामला करीब आठ साल पुराना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी के बयान से आहत होकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
जमानत पर चल रही कार्यवाही
इस केस में राहुल गांधी 20 फरवरी 2025 से जमानत पर हैं। वह 26 जुलाई 2025 और 20 फरवरी 2026 को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।
Rahul’s Defamation Case: आगे की प्रक्रिया
हाल ही में वादी पक्ष ने प्रेस वार्ता की सीडी के ऑडियो-वीडियो की आवाज का मिलान कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मामले में आगे की बहस पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी। कुल मिलाकर, यह मामला अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है और 11 मई की सुनवाई में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।
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